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जयपुर, 14 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं कराने से जुडे मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश संयम लोढा की अवमानना याचिका पर दिए।
अवमानना याचिका में अदालती आदेश के बावजूद 31 जुलाई तक चुनाव कराने के लिए अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं करने को चुनौती दी गई है। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता गिर्राज सिंह की ओर से से भी अवमानना याचिका दायर की गई है। दूसरी ओर राज्य सरकार भी अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर चुनाव कराने के लिए नवंबर बाद का समय देने की गुहार की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक