पूर्व आईपीएस अभिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली
वाराणसी,07 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित चौक थाने में दर्ज एक मामले में बुधवार को आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई क
प्रतीक


वाराणसी,07 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित चौक थाने में दर्ज एक मामले में बुधवार को आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया। जिस पर अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने विरोध करते हुए समय दिए जाने पर आपत्ति की।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के अधिवक्ता को केवल एक दिन का समय प्रदान करते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के लिए अगली तिथि नौ जनवरी नियत कर दी।

गौरतलब हो कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी