किशोरी से छेड़खानी मामले में दाेषी काे तीन साल की सजा
हमीरपुर, 08 जनवरी (हि.सं.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना मौदहा के एक गांव में 10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने व मना करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट में हुई। अदालत ने गुरु
किशोरी से छेड़खानी में तीन साल का कठोर कारावास


हमीरपुर, 08 जनवरी (हि.सं.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना मौदहा के एक गांव में 10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने व मना करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट में हुई। अदालत ने गुरुवार को अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

थाना मौदहा एक गांव निवासी किशोरी ने दो मार्च 2015 को आरोपी मान सिंह के खिलाफ धारा-354क, 504, 506 व 8 पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग में अभियोजन विभाग से समन्वय कर साक्षियों का साक्ष्य करा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके तहत न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त मान सिंह को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा