Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

जयपुर, 07 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में राज्य सरकार ने एसआई भर्ती-2021 भर्ती को एकलपीठ की ओर से रद्द करने को गलत बताया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यदि व्यक्तिगत स्तर पर गडबडी हुई भी हो तो उसके चलते पूरे चयन तंत्र को दूषित मानकर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिए।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वंशिका यादव के मामले में तय किया है कि जब तक किसी भर्ती में व्यापक और संगठित स्तर पर सिस्टमेटिक गडबडी सिद्ध न हो तो पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता। एसआई भर्ती में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे साबित हो की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही दूषित थी। यह भर्ती एक विस्तृत और बहुस्तरीय प्रक्रिया के तहत आयोजित हुई थी। जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फिजिकल परीक्षा शामिल थी। यदि कुछ अभ्यर्थियों के मामले में अनियमिता सामने आई है तो उनके मामले में अलग से कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इससे दूसरे बडी संख्या में ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। अदालत मामले में गुरुवार को चयनित अभ्यर्थियों के वकीलों की बहस सुनेगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / पारीक