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नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई टाल दी। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान बुधवार काे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे आज दलीलें रखने में सक्षम नहीं हैं। अगर याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें जारी रखी जा सकती है, तो कोर्ट सुने। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 4 सितंबर, 2025 को शब्बीर शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपित के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उच्चतम न्यायालय ने एनआईए को नोटिस जारी किया था। शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में जेल में बंद है। एक मामला टेरर फंडिंग का है और दूसरा मनी लांड्रिंग का है। शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लांड्रिंग के केस में 2007 में केस दर्ज किया गया था। शब्बीर शाह को 25 जुलाई, 2017 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी