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बलरामपुर, 07 जनवरी (हि.स.)।शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिण्डो, विकासखंड रामचन्द्रपुर के प्रधान पाठक रामधनी सिंह को पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बच्चों के अधिकार से जुड़े अनाज के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत की जांच के बाद की गई है।
विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधान पाठक द्वारा बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेचने की शिकायत सामने आई थी। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रधान पाठक द्वारा एक बोरी चावल मोटरसाइकिल में ले जाया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में इसे पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता माना गया है।
जांच में यह भी पाया गया कि प्रधान पाठक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधान पाठक रामधनी यादव को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार मामले में आगे की विभागीय जांच की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय