Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

बलरामपुर, 07 जनवरी (हि.स.)।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)का कार्य जारी है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन बोरघरिया ने जानकारी दी कि प्रथम चरण में गणना पत्रक का वितरण, संकलन, ऑनलाइन प्रविष्टि तथा प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके पश्चात दावा-आपत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
गणना पत्रक भरने के पूर्व जिले में कुल 5,73,571 मतदाता पंजीकृत थे। पुनरीक्षण उपरांत वर्तमान में जिले में 5,31,639 मतदाता पंजीकृत हैं। इस दौरान विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में नामों का विलोपन किया गया है।
गणना चरण के बाद जिले से कुल 41,932 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। विलोपन के प्रमुख कारण मृत्यु, पलायन, डुप्लीकेट प्रविष्टि तथा अनुपस्थिति बताए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र 6 प्रतापपुर (आंशिक) में 7,490 मतदाता (6.05 प्रतिशत), विधानसभा क्षेत्र 7 रामानुजगंज में 19,104 मतदाता (8.43 प्रतिशत) तथा विधानसभा क्षेत्र 8 सामरी में 15,338 मतदाता (6.87 प्रतिशत) का नाम सूची से हटाया गया है। इस संबंध में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्र स्तर पर बीएलए, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सूची का वाचन भी किया गया है। एएसडी सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट balrampur.gov.in अथवा election.cg.gov.in/ASDList पर किया जा सकता है।
गणना चरण के पश्चात जिले में कुल 12,114 मतदाताओं को कैटेगरी-सी में चिन्हित किया गया है, जो कुल मतदाताओं का 2.11 प्रतिशत है। इनमें विधानसभा क्षेत्र 6 प्रतापपुर (आंशिक) के 2,291, विधानसभा क्षेत्र 7 रामानुजगंज के 4,439 तथा विधानसभा क्षेत्र 8 सामरी के 5,384 मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं द्वारा वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं अथवा माता-पिता/दादा-दादी का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे सभी मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर सत्यापन किया जाएगा।
यदि संबंधित मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें जन्म तिथि के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया सभी मतदान केंद्रों पर संचालित की जा रही है। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष फार्म 6, 7 एवं 8 जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भावी मतदाता अथवा छूटे हुए मतदाता नए पंजीयन के लिए पात्र होंगे। नए नाम जोड़ने के लिए फार्म 6, संशोधन अथवा स्थानांतरण के लिए फार्म 8 तथा विलोपन के लिए फार्म 7 स्वीकार किए जाएंगे। सभी मामलों में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है। इन मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सभी नोटिसों की सुनवाई एवं निराकरण की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक की जाएगी। इसके पश्चात 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दस्तावेज सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर, वन अधिकार पत्र सहित आयोग द्वारा मान्य कुल 12 प्रकार के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय