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फिरोजाबाद, 07 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के तीन भाइयों सहित पांच दोषियों को 10 -10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद के कटोरा बुजुर्ग निवासी प्रेमचंद्र यादव 11 मार्च 2015 को घर पर बैठा था। उसी दौरान गांव के ही विपिन कुमार पुत्र गोपाल सिंह उसका भाई श्री निवास व सोमेश कुमार, दिलासाराम पुत्र जगदीश तथा राम नरेश पुत्र रमेश चंद्र घर में घुस आए। वह सभी हथियारों से लैस थे। घर में घुसते ही उन लोगो ने प्रेम चन्द्र व उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हथियारों से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। गोली लगने से प्रेमचंद्र के पुत्र आत्मा राम, सूरज, योगेश व भाई नीलेश घायल हो गए। वारदात को अंजाम दे हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
प्रेमचंद ने उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या एक सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप सिंह ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विपिन, श्री निवास, सोमेश, दिलासा राम तथा राम नरेश को जानलेवा हमले का दोषी माना।
न्यायालय ने सभी को 10 -10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 28-28 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़