जगदलपुर : नियमों व मानकों का पालन नहीं करने वाले 173 कॉमन सर्विस सेंटरों की आईडी हुई निरस्त
जगदलपुर, 07 जनवरी (हि.स.)। जिले में कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के संचालन में बरती जा रही लापरवाही और नियमों की अनदेखी यथा निर्धारित मानकों और सही लोकेशन पर केंद्र संचालित नहीं करने के चलते जिले भर में एक साथ 173 सीएससी आईडी को तत्काल प्रभाव से नि
173 कॉमन सर्विस सेंटरों की आईडी हुई निरस्त


जगदलपुर, 07 जनवरी (हि.स.)। जिले में कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के संचालन में बरती जा रही लापरवाही और नियमों की अनदेखी यथा निर्धारित मानकों और सही लोकेशन पर केंद्र संचालित नहीं करने के चलते जिले भर में एक साथ 173 सीएससी आईडी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । इस सख्त कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी मापदंडों का उल्लंघन पाए जाने पर इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी और कुछ और आईडी भी निरस्त की जा सकती हैं । जांच में यह बात सामने आई कि जिले के कई सीएससी केंद्र तय किए गए नियमों पर खरे नहीं उतर रहे थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई सीएससी आईडी बिना किसी स्थायी केंद्र या दुकान के संचालित की जा रही थी, जो कि नियमों के विरुद्ध है । इसके अलावा कई स्थानों पर उचित कॉमन ब्रांडिंग का अभाव था, और न ही वहां सेवाओं का रेट चार्ट प्रदर्शित किया गया था। केवल कागजों पर या अस्थायी तौर पर चल रहे इन केंद्रों की वजह से आम लोगों को सही सेवाएं नहीं मिल पा रही थीं। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए ही 173 आईडी को निरस्त करने का कड़ा फैसला लिया गया है।

सीएससी के सुचारू संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक वीएलई के लिए अनिवार्य है। नए निर्देशों के अनुसार सीएससी केंद्र का एक स्थायी पते पर संचालित होना सबसे पहली शर्त है। इसके साथ ही, केंद्र पर निर्धारित कॉमन ब्रांडिंग का होना आवश्यक है, जिसमें बैनर को केवल चिपकाने या लटकाने के बजाय सही तरीके से फ्रेम करके लगाना होगा। ब्रांडिंग में स्टेट लोगो और सीएससी आईडी साफ-साफ अंकित होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं होगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र पर रेट चार्ट लगाना और सभी वीएलई का पुलिस वेरिफिकेशन होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी प्रकार के डिजिटल लेन-देन केवल आवंटित सीएससी आईडी के माध्यम से ही किए जाएं।

जिन संचालकों की आईडी इस कार्रवाई के तहत निरस्त की गई है, उनके पास बहाली का एक मौका अभी भी शेष है । यदि वे उपरोक्त सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को मानकों के अनुरूप दुरुस्त कर लेते हैं, तो उनकी आईडी को पुनः चालू करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। सीएससी ब्रांडिंग और अन्य आवश्यक सामग्री डाउनलोड करने के लिए संचालक आधिकारिक जानकारी सुविधा केंद्र पोर्टल https://cscspv.in/common.branding.csc.html का उपयोग कर सकते हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जिले में डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे