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जोधपुर, 07 जनवरी (हि.स.)। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आगामी दिनों में प्रस्तावित वीआईपी यात्राओं एवं गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मद्देनजऱ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन या उपयोग नहीं करेगा। आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन/उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 8 जनवरी से प्रभावी होकर 31 जनवरी तक अथवा इससे पूर्व निरस्त किए जाने की स्थिति में निरस्तीकरण की तिथि तक लागू रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश