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नैनीताल, 05 जनवरी (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2021 में हुए 99 क्विंटल के अधिक का अनाज सड़ने पर डीएम के आदेश पर दोषियों से वसूली आदेश को खाद्य आयुक्त की ओर से माफ किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद गठित जांच समिति को 18 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मामले की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अभिजीत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 अधिक का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो गया। जिसकी जांच के बाद जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने दोषियों के रिकवरी करने के आदेश दिए थे जिसे खाद्य आयुक्त ने माफ कर दिया था। याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही व नुकसान की वसूली करने की प्रार्थना की थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता