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मुंबई, 05 जनवरी (हि.स.)। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री नरहरि जिरवल ने कहा कि एफडीए ने 31.67 करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ ज़ब्त किया है। यह सभी हुक्का पार्लर में प्रयोग किए जाते हैं। मंत्री जिरवल ने बताया कि इस मामले की छानबीन जारी है।
एफडीए विभाग के मंत्री नरहरि जिरवल ने सोमवार को बताया कि एफडीए अधिकारी अस्मिता टोनपे की शिकायत के आधार पर पुणे जिले के मावल तहसील के ताकवे में 'एम. सॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके सैंपल में 'निकोटीन' पाया गया, जो सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2025 को जारी रोक के आदेश का उल्लंघन है। यह प्रोडक्ट इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक है और प्रोडक्ट के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। 31 करोड़ 67 लाख 21 हजार 987 रुपये मूल्य के तैयार हुक्का उत्पाद, कच्चा माल और फ्लेवर का स्टॉक जब्त कर सीज करने के बाद कंपनी को सील कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार चौहान, आसिफ फजलानी, फैसल फजलानी, मेसर्स सॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5), 123, 223, 274, 275 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं (धारा 30, 26, 27, 59) के तहत मामला दर्ज किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव