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शिमला, 05 जनवरी (हि.स.)। शिमला जिला में धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ों से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है, जहां जाली दस्तावेज़ों से जमीन को बेटे के नाम करवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र में सामने आया है।
शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार पुत्र गोपाल सिंह निवासी गांव जोड़ना डाकघर पुलबहाल तहसील चौपाल जिला शिमला ने अदालत में याचिका दायर की थी। प्रदीप कुमार का कहना है कि वह और संदीप कुमार पुत्र सूरत लाल, निवासी मकान नंबर 3250, एयरोसिटी, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब मिलकर जमीन खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं।
शिकायत के अनुसार इसी कारोबार के दौरान संदीप कुमार ने कथित तौर पर धोखाधड़ी की। आरोप है कि संदीप कुमार ने लगभग तीन बीघा जमीन, जो विभिन्न खसरा नंबरों के तहत मोहाल जुब्बड़ क्षेत्र में स्थित है। उसे कथित रूप से जाली दस्तावेज़ों के जरिए अपने बेटे के नाम तहसील सुन्नी में पंजीकृत करवा दिया।
प्रदीप कुमार का आरोप है कि जमीन को अपने नाम न कराकर बेटे के नाम दर्ज करवाया गया, जिससे उनके साथ धोखा हुआ। अदालत द्वारा दिए गए आदेश के बाद पुलिस थाना सुन्नी में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों व दस्तावेज़ों की गहन पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा