सजा पूरी होने के बाद भी दोषी को जेल में रखने पर मप्र. सरकार को फटकार, 25 लाख लगाया जुर्माना
नई दिल्ली, 08 सितंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने एक शख्स की सजा पूरी होने के बाद भी उसे जेल में रखने पर मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आश्चर्य जताते हुए कहा क
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 08 सितंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने एक शख्स की सजा पूरी होने के बाद भी उसे जेल में रखने पर मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी वैध सजा से करीब साढ़े चार साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद था।

कोर्ट ने मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य की सभी जेलों का सर्वे करने का निर्देश दिया ताकि ये पता चल सके कि कोई भी कैदी अपनी सजा पूरी करने या जमानत मिलने के बावजूद भी जेल में बंद तो नहीं है। दरअसल रेप के दोषी सोहन सिंह ने यचिका दायर किया था।

याचिकाकर्ता को 2004 में निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 2007 में उसकी उम्रकैद की सजा घटाकर 7 साल कर दी थी। इसके बावजूद उसे जेल में रखा गया था। याचिकाकर्ता को इस साल जून में रिहा किया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी