कांग्रेस कार्यालय तोड़फोड़ मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह की जमानत अर्जी खारिज, 17 सितंबर तक जेल में रहेंगे
कोलकात, 08 सितंबर (हि.स.)। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राकेश सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अब उन्हें जेल हिफाजत में भेजा गया है। सियालदह अदालत ने आदेश दिया है कि राकेश सिंह क
राकेश सिंह: फाइल फोटो


कोलकात, 08 सितंबर (हि.स.)। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राकेश सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अब उन्हें जेल हिफाजत में भेजा गया है। सियालदह अदालत ने आदेश दिया है कि राकेश सिंह को फिलहाल 17 सितंबर तक जेल में रहना होगा।

कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। आरोप है कि राकेश सिंह और उनके समर्थकों ने कार्यालय पर हमला किया। घटना के समय कोई शीर्ष कांग्रेसी नेता मौजूद नहीं था, लेकिन हमले में दफ्तर की बुरी तरह क्षति हुई।

तोड़फोड़ की घटना के बाद राकेश सिंह फरार हो गए थे। हालांकि, वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए पुलिस पर उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाते रहे। यहां तक कि अपने बेटे शिवम सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को खुलेआम धमकी भी दी थी। अंततः पुलिस ने उन्हें कोलकाता के टेंगरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में अब तक राकेश के बेटे शिवम सिंह, विजयप्रसाद धानुक, संतोषकुमार राजभर और दिव्येंदु सामंत सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि ये सभी लोग सीधे तौर पर तोड़फोड़ में शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि राकेश सिंह का विवादों से पुराना नाता है। वर्ष 2019 में कांग्रेस छोड़कर वे भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद से वे कई मामलों में घिरे रहे। वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव से पहले पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और लगभग नौ महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय