सुलतानपुर : अरविंद केजरीवाल के विदेश जाने पर फैसला सुरक्षित
सुलतानपुर, 8 सितंबर (हि.स.)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विदेश जाने की अनुमति को लेकर सुलतानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिखा है। उत्तर प्रदेश
फाईल फोटो अरविंद केजरीवाल


सुलतानपुर, 8 सितंबर (हि.स.)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विदेश जाने की अनुमति को लेकर सुलतानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिखा है।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में केजरीवाल के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल के यहां दो मामले चल रहे हैं, एक अमेठी के मुसाफिरखाना का है और एक गौरीगंज का है। उसमें हमने पूर्व में पासपोर्ट रिनीवल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया था। उसमे एक शर्त लगाई थी कि आप विदेश यात्रा पर जाएंगे तो न्यायालय की अनुमति लेंगे। उसी में हमने न्यायालय से अनुमति मांगी है जो शर्ते लगाई गई हैं उनको हटा दिया जाए, विदेश जाना है। उसके परिपेक्ष में आज सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित रखा गया है।

इससे पूर्व अगस्त माह में कोर्ट ने उन्हें सशर्त अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि केजरीवाल बिना किसी सूचना के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय केजरीवाल अमेठी में आप उम्मीदवार कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे।

इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई जिले के जिला न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

श्री सिंह ने बताया कि केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है। केजरीवाल का पासपोर्ट अवधि समाप्त हो चुका है।

विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अनुरोध को सशर्त स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।

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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त