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जयपुर, 8 सितंबर (हि.स.)। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश की आर्थिक मजबूती एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की बेशकीमती भूमि सस्ती दर पर उद्योगों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं इससे सम्बंधित अन्य विषयों के आसान स्पष्टीकरण के लिए लैंड वेलिडेशन एक्ट लाया जाएगा, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा जैसी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। इस एक्ट के अंतर्गत नियम बनाकर पेनल्टी एवं कन्वर्जन जैसे आवश्यक विषयों को प्रदेश के हित में लागू किया जाएगा।
उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में स्थापित 44 औद्योगिक क्षेत्रों में से 40 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के नियम का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने बताया कि इन 40 औद्योगिक क्षेत्रों का नियोजन वर्ष 2011 से पूर्व हुआ था एवं उस समय गैर औद्योगिक उद्देश्य की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं थी तथा शेष 4 औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2011 के बाद से नियोजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 14 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उपयोग की सीमा 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी।
इससे पहले विधायक गुरवीर सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि रीको व आरएसएमआईडीसी (रीको की पूर्ववर्ती संस्था) द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्य के लिए अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत का निर्धारण 27 जून, 2011 के कार्यालय आदेश द्वारा किया गया है। 04 मई, 2018 के कार्यालय आदेश से 14 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उपयोग की सीमा 20 प्रतिशत तक बढ़ाई गई। इन कार्यालय आदेशों की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 44 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक (औद्योगिक उपयोग सड़क, ओपन/वुडलेण्ड, नाला एवं रिजर्व्ड एरिया को छोड़कर) (15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत) की अधिकतम सीमा से अधिक हो गये है। प्रत्येक क्षेत्र का नाम व कितनी अधिक उपयोग हुई है, का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन द्वारा इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने के लिए रीको के निदेशक मण्डल तथा भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 ए (2) के अनुसार रीको के प्रबन्ध निदेशक अधिकृत है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप