Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुर, 8 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक- 2025 विधानसभा में सोमवार को ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके अनुसार अब बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक अथवा विष डालकर मछली मारने जैसे मत्स्य अपराधों पर जुर्माना बढ़ाया गया है। अब तक पहली बार अपराध साबित होने पर 500 रुपये की शास्ति, 3 माह कैद की सजा या दोनों का प्रावधान था। इस शास्ति को अब 25000 रूपये किया गया है। इसी प्रकार दोबारा अपराध सिद्धि पर शास्ति राशि को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है। अब दोबारा अपराध करने पर 6 माह की जेल या शास्ति या दोनों का प्रावधान है। इसके बाद भी अपराध करने पर हर अपराध पर यह शास्ति या जेल या दोनों का प्रावधान है।
विधेयक पर चर्चा के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मत्स्य अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधी पर शास्ति लगाए जाने के प्रावधान हैं। इनमें लम्बे समय से शास्तियां नहीं बढ़ाई गई थी। अभी पहली बार अपराध पर शास्ति 500 रुपये की शास्ती लगाई जाती है, जिसे अब 25 हजार रुपये किए जा रहा है।
मंत्री गोदारा ने कहा कि मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य को अधिकृत किया गया है। मूल अधिनियम के सेक्शन 11 में किए पूर्व संशोधन में 100 रूपये शास्ति का प्रावधान था। इसे भी बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया गया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संदीप