जौनपुर, 08 सितम्बर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने सोमवार को खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को 20 वर्ष की कैद व 15000 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार
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