नई भर्ती के लिए पूर्व एनटीटी शिक्षक को एनओसी जारी करने के आदेश
जयपुर, 6 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत रही पूर्व एनटीटी शिक्षक को साल 2018 की भर्ती में नियुक्ति के लिए एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रेणु शर्मा की याचिका पर स
कोर्ट


जयपुर, 6 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत रही पूर्व एनटीटी शिक्षक को साल 2018 की भर्ती में नियुक्ति के लिए एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रेणु शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि बताया कि याचिकाकर्ता एनटीटी भर्ती में चयनित होकर साल 2012 में प्रतापगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्त हुई थी। विभाग की ओर से साल 2018 में पुन: एनटीटी के पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन किया, ताकि चयन होने पर वह नजदीक के जिले में नियुक्त हो सके। इस परीक्षा में वह मेरिट में भी आ गई। वहीं एनटीटी पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में मर्ज कर सितंबर, 2023 को याचिकाकर्ता को स्कूल में नियुक्ति दे दी गई। याचिका में कहा गया कि दिसंबर, 2023 में चयन बोर्ड ने पूर्व भर्ती को लेकर विभाग से एनओसी मांगी। वहीं एनओसी नहीं मिलने के कारण उसके चयन को प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एनओसी दिलाने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पारीक