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फतेहाबाद, 4 सितंबर (हि.स.)। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। गुरूवार को एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि अब सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं होंगी, बल्कि हर उस तस्कर की अवैध कमाई को भी कुर्क किया जाएगा, जो समाज को जहर बेच रहा है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत दो और कुख्यात तस्करों की 46 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। ये संपत्ति सीधे तौर पर नशा तस्करी से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। पुलिस ने नशा तस्कर रिसाला पुत्र बसंत सिंह निवासी, कोलगढ़, जिला फतेहाबाद के रिहायशी मकान व एक कार सहित कुल 34 लाख की सम्पति जब्त की है, वहीं थाना सदर टोहाना में दर्ज मामले में आरोपी जनक सिंह पुत्र मटकन सिंह निवासी ढाणी नूरपुर, दिवाना, जिला फतेहाबाद की दो कारें, एक स्कूटी सहित 12 लाख की सम्पति जब्त की गई है। एसपी ने कहा कि जिसने भी नशा बेचा, अब उसकी गिरफ्तारी तो तय है ही, उसके घर-द्वार, गाडिय़ां और हर वह संपत्ति भी जब्त की जाएगी जो नशे की कमाई से बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के अंतर्गत यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। तस्करों की पूरी आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी। जिले में नशा तस्करों की पहचान और निगरानी सूची तैयार है और अगली कार्रवाई और भी सख्त होगी। बता दें कि अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 9 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें विनोद कुमार पुत्र मन्दरुप निवासी खाबड़ा कलां, महंगा सिंह पुत्र राज सिंह निवासी बदलपुर, पटियाला, महेन्द्र निवासी लोहाखेड़ा, बब्लू पुत्र गुरमुख निवासी गुरुनानकपुरा, फतेहाबाद, नछत्तरो पत्नी रोशन लाल निवासी नन्हेड़ी, हरपाल कौर पत्नी जोगिन्द्र सिंह निवासी बाबा बूटा शाह बस्ती, टोहाना, देवेंद्र उर्फ काला निवासी मुसाअहली, रिसाला निवासी कोलगढ़ तथा जनक सिंह उर्फ जनकी निवासी ढाणी नूरपुर दिवाना शामिल हैं। अपराध शाखा, साइबर सेल और जिला खुफिया इकाई की संयुक्त टीम तस्करों की संपत्तियों की फोरेंसिक जांच और वैधानिक मूल्यांकन करती है। सभी दस्तावेज़ और साक्ष्य तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है। प्राधिकरण से अनुमति के बाद कानूनी रूप से संपत्ति जब्त की जाती है।
हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा