टेरर फंडिंग मामले में सुप्रीम काेर्ट ने शब्बीर शाह को नहीं दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, 04 सितंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शब्बीर शाह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) क
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 04 सितंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शब्बीर शाह की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है।

शब्बीर शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि याचिकाकर्ता गंभीर रुप से बीमार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 जून को शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एनआईए की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट में शब्बीर शाह के नाम का जिक्र भी नहीं है। इस मामले में जल्द ट्रायल पूरी होने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस मामले में 400 गवाह हैं।

शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में जेल में बंद है। एक मामला टेरर फंडिंग का है और दूसरा मनी लांड्रिंग का है। शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लांड्रिंग के केस में 2007 में केस दर्ज किया गया था। शब्बीर शाह को 25 जुलाई, 2017 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी