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नई दिल्ली, 04 सितंबर (हि.स.)। आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हुए। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार काे सुनवाई के दौरान केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। कोर्ट में पेशी से छूट की मांग करके केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से कहा गया कि दोनों पंजाब में आयी बाढ़ में राहत और बचाव कार्यों का समन्वय में व्यस्त हैं। उसके बाद कोर्ट ने दोनों आज की पेशी से छूट को मंजूर कर लिया। इस मामले में आरोपित शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपितों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी