Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
फिरोजाबाद, 04 सितम्बर (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को युवक की हत्या के दोषी जीजा साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद के लभउआ निवासी अजय कुमार का ओमवीर पुत्र रनवीर निवासी नलकूप कालोनी ओम नगर ने अपने साले अमर चंद उर्फ सिंटू पुत्र दीनदयाल निवासी बलरई इटावा के साथ मिलकर मुद्रा लोन कराया था। लोन का कुछ रुपया बकाया रह गया था। अजय ने उनसे रुपए की मांग की। उन्होंने बाद में देने की बात कही। अजय 22 जून 2018 को अपने मौसा के घर आसफाबाद आ गया। ओमवीर तथा अमर चंद्र उसे 26 जून 2018 को आसफाबाद से रुपए देने के बहाने बुलाकर ले गए। उसके बाद वह लौट कर नहीं आया। परिजनो ने उसकी तलाश की। उसका कई सुराग नहीं लगा।
परिजनो को 28 जून 2018 को शव विच्छेदन गृह में उसका शव मिला। अजय के भाई प्रदीप कुमार ने ओमवीर व अमर चंद्र के खिलाफ थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ हत्या कर शव गायब करने की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या_1 सुनील कुमार द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ओमवीर व अमर चंद्र को हत्या और शव गायब करने दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 55 - 55 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़