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नैनीताल, 3 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने मंगलोर हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 2018 में की गई अनियमितताओं का मामला उजागर करने पर शिकायतकर्ता एवं उसके परिवारवालों को क्षति पहुंचाने की धमकी दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता सहित अन्य को सुरक्षा देने के निर्देश संबंधित थाने के एसएचओ हरिद्वार को दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मंगलोर नगर पालिका निवासी मोहम्मद सफी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा कि मंगलोर हरिद्वार की नगर पालिका में वर्ष 2018 में तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग करते हुए कई अन्य अनियमितताएं की गई थी। उसकी शिकायत याचिकार्ता ने प्रशासन से की। जब उनकी शिकायत पर जांच हुई तो लगाए गए आरोपो की पुष्टि हुई। जिसकी वजह से वह आगामी चुनाव नही लड़ सके। अब उनके द्वारा बार बार उन्हें व उनके परिवार वालो को जान माल की धमकी दी जा रही है। इससे पहले भी उन्हें वर्ष 2018 में इनके द्वारा जान से मारने की दी गयी थी। जिस पर कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के आदेश दिए थे। उनकी शिकायत पर अब वे चुनाव नही लड़ पा रहे हैं। उसकी एवज में अब उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी से रहे। इसलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाय। क्योंकि उनके द्वारा नगर पालिका में हुए अनियमितताओं का मामला सार्वजनिक किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता