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यूओयू में नियुक्ति में अनियमितता के आरोप में की गई है याचिका
नैनीताल, 3 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न मामले में याचिकाकर्ता को जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए विपक्षी महिला को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की होगी।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में मुक्त विवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा.भूपेन सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। जिसमें आरक्षण नियमों का भी पालन न करने कीर बात कही है। याचिका में कहा गया कि नियुक्ति में राज्य की महिलाओं के 30 प्रतिशत मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी से अस्वीकृत लोगों को भी नियुक्ति के लिए पात्र मान लिया गया। याचिका में कहा कि इसकी शिकायत राज्यपाल से की गई तो एक अपात्र महिला ने राज्यपाल व एससी आयोग को पत्र भेजकर याची पर शोषण का आरोप लगा दिया। मामले की जांच के लिए विवि ने 2023 में एक कमेटी गठित की थी जिस पर अब कमेटी ने उन्हें नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / लता