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नैनीताल, 3 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए चार आरोपितों की ओर से अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जमानत स्वीकार कर ली है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता आशीष, आनंद, अखिलेश और गोपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर कहा था कि उन सभी को हत्या के जुर्म में सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग की ओर से 9 सितंबर 2024 को आदेश पारित कर आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अभियोजन की ओर से पेश लास्ट सीन थ्योरी के मात्र आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ताओं को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही कोई स्पष्ट उद्देश्य साबित हुआ है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की जमानत स्वीकार कर ली।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता