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--ललितपुर में 36 आवासों के आवंटन का मामला
प्रयागराज, 03 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ललितपुर में 36 आवासों के अवैध आवंटन के मामले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ललितपुर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि अगली सुनवाई तक हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो मुख्य विकास अधिकारी को सभी संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ सुरेश श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सीडीओ ललितपुर ने 25 फरवरी 2025 को आवासों के अवैध आवंटन मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया था। इस टीम में सहायक श्रम आयुक्त रोजगार, परियोजना निदेशक, डीआरडीए और जिला विकास अधिकारी शामिल थे। कोर्ट ने सीडीओ को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर जांच की स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसका कारण भी बताना होगा और साथ ही जांच पूरी करने की समय-सीमा भी बतानी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे