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--रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला मामले पर भी निर्णय सुरक्षित
प्रयागराज, 02 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महिला का घर जलाए जाने के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी व अन्य की गैंगस्टर में दर्ज़ मुकदमे में जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित किया।
कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसम्बर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इरफान के साथ-साथ रिजवान व इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है।
तीनों जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। जबकि इरफ़ान का पक्ष अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने रखा।
इरफान के वकीलों का कहना था इसी मामले में अन्य अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो गई है। याचीगण भी समानता का लाभ पाने के हकदार हैं। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि याचीगण मुख्य अभियुक्त है, वह समानता का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे