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फिरोजाबाद, 2 सितंबर (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मक्खन पुर क्षेत्र अन्तर्गत एक युवक ने किशोरी को प्यार के जाल में फंसा लिया। उसके साथ एक वर्ष तक बलात्कार किया। उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाई। उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। परेशान होकर किशोरी ने अपनी मां को आप बीती बताई। उसके पिता ने बोबी पुत्र नेमी चंद्र निवासी घुनपई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बोबी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना।
न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है। उस पर 20,000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़