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रायपुर, 9 अगस्त (हि. स.)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), रायपुर जोनल यूनिट ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दो आरोपितों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर छत्तीसगढ़ की अदालत से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
एनसीबी ने शनिवार काे विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस मामले में इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने 9 से 13 सितंबर 2023 के बीच छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के कई स्थानों से 132.567 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। इस प्रकरण में तस्करी में फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करते हुए मादक पदार्थो को पार्सल के माध्यम से भेजा गया था।
आनंद कुमार कश्यप (निवासी जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़) को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, उन्हें पैन और आधार कार्ड की जालसाजी के अपराध में भी आईपीसी एवं आईटी एक्ट की सम्बंधित धाराओं में दोषी ठहराया गया है। उनके बैंक खाते में जमा 2.01 लाख रुपये की राशि भी एसएएफईएमए मुंबई द्वारा फ्रीज कर दी गई है।
दूसरे आरोपित नरेंद्र कुमार प्रजापति (निवासी सवाई माधोपुर, राजस्थान) को 5 साल की सजा और 50 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह दोषसिद्धि मामले की उचित जांच और अभियोजन के माध्यम से नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एनसीबी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
उल्लेखनीय है कि, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में, एनसीबी नागरिकों से सहयोग चाहता है। कोई भी व्यक्ति मानस-राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर-1933 पर कॉल करके मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर