चरस मामले में दोषी को सात वर्ष का कारावास और एक लाख जुर्माना
धर्मशाला, 07 अगस्त (हि.स.)। पुलिस थाना कांगड़ा में दर्ज चरस के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित इस मामले में धर्मशाला न्यायालय द्वारा आरो
चरस मामले में दोषी को सात वर्ष का कारावास और एक लाख जुर्माना


धर्मशाला, 07 अगस्त (हि.स.)। पुलिस थाना कांगड़ा में दर्ज चरस के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित इस मामले में धर्मशाला न्यायालय द्वारा आरोपी रजत शर्मा पुत्र रवि शर्मा, निवासी पुराना बाजार, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई 2024 की शाम को पुलिस थाना कांगड़ा की टीम गश्त पर थी तो खोली गांव के समीप एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 257.83 ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गहन एवं गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है।

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि इस मामले में स्वतंत्र गवाहों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने न्यायालय में महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाकर न्याय की दिशा में योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा पुलिस नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया