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अररिया 05 अगस्त(हि.स.)। अररिया के एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश शैफाली नारायण के कोर्ट ने अंग्रेजी शराब तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला निवासी को पांच साल की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम की अदायगी नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।
न्यायालय ने बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दोषी करार दिया।दोषी करार आरोपी पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के खोरीबाड़ी थाना क्षेत्र के निवासी 34 वर्षीय सुनील वर्मन पिता तारक वर्मन है। इसी मामले के अन्य आरोपी मो. अंजार पिता अली हसन और तस्करी में प्रयुक्त मैजिक वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर डब्लूबी 73 ई- 5497 के मालिक के विरुद्ध पुलिस का अनुसंधान लंबित रखा है ।
न्यायालय ने विशेष उत्पाद वाद संख्य 3498 /24 में दोषी को सजा सुनाया,जो बैरगाछी थाना प्राथमिकी कांड संख्या 96/2024 से संबंधित है।इसके सूचक सब इंस्पेक्टर अमरेश कुमार मिश्रा है। अनुसंधान कर्ता ने केवल दोषी सुनील वर्मन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था।
29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 4 बजकर 30 मिनट में एनएच 327 ई लाल किला के समीप वाहन जांच के क्रम में पकड़ाए गए वाहन की तलाशी के क्रम में नारियल के छिलका से ढका हुआ विभिन्न ब्रांडों के 367 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शुभम राज ने प्रथम अपराध का हवाला देते हुए दोषी को रियायत देने की गुजारिश की, वही सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम संजय कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी।दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई ।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर