श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में प्रतिनिधि वाद निरस्त करने की मांग
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 05 अगस्त (हि.स.)। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद में हाल ही में घोषित प्रतिनिधि वाद को निरस्त करने की मांग में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई है।

वाद संख्या सात में कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर की ओर से अधिवक्ता रीना एन सिंह व राणा सिंह की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान (वाद संख्या 17) को सभी हिंदू पक्षकारों और स्वयं श्रीकृष्ण विराजमान का प्रतिनिधि मान लेने वाला उच्च न्यायालय का गत 18 जुलाई का आदेश गलत है।

कहा गया है कि वाद संख्या 17 तब दाखिल किया गया, जब मथुरा के सभी मुकदमे हाईकोर्ट स्थानांतरित हो चुके थे और उन्हें एक साथ जोड़ने का आदेश भी हो चुका था। ऐसे में नए वाद को प्रतिनिधि वाद मान लेना उन वादकारियों के साथ अन्याय है, जो वर्षों से मुकदमा लड़ रहे थे।

अर्जी में कहा गया है कि पांच प्रतिवादी (संख्या दो से छह तक) मुस्लिम व्यक्ति हैं और इस मामले में उनकी कोई कानूनी हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे में उन्हें प्रतिवादी बनाना कानून का उल्लंघन है। इसे रोका जाना चाहिए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे