एक सितंबर से नैमेड़ पंचायत में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
बीजापुर, 31 अगस्त (हि.स.)। जिले के ग्राम पंचायत नैमेड़ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गांव में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह निर्णय ग्राम पंचायत भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्
नैमेड़ पंचायत पंचायत भवन में आयोजित  बैठक


बीजापुर, 31 अगस्त (हि.स.)। जिले के ग्राम पंचायत नैमेड़ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गांव में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह निर्णय ग्राम पंचायत भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता लच्छु ओयाम ने की। बैठक में गांव के मुखिया, ग्रामीण और शराब विक्रेता उपस्थित थे। पंचायत के निर्णय के अनुसार, एक सितंबर 2025 से गांव में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और पंचायत स्तर पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा, गांव की दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना भी सख्त मना होगा। ऐसा करते पाए जाने पर 501 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

इस निर्णय को लागू करने के लिए शनिवार को गांव की सभी दुकानों, ठेलों और सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया है, और इसे सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। ग्राम पंचायत नैमेड़ का यह प्रयास अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जहां नशे की समस्या एक चुनौती बनी हुई है। पंचायत ने ग्रामीणों से इस पहल में सहयोग करने की अपील की है, ताकि गांव को नशा-मुक्त और स्वस्थ समाज की ओर ले जाया जा सके।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे