तामुलपुर में हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध
तामुलपुर (असम), 31 अगस्त (हि.स.): असम में आगामी बीटीसी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तामुलपुर के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी पंकज चक्रवर्ती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विशे
तामुलपुर में हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध


तामुलपुर (असम), 31 अगस्त (हि.स.): असम में आगामी बीटीसी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तामुलपुर के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी पंकज चक्रवर्ती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार जिले में लाइसेंसी बंदूक सहित सभी प्रकार के हथियारों की आपूर्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि चुनावी ड्यूटी में तैनात पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

राष्ट्रीय राइफल्स एसोसिएशन के वे सदस्य, जिन्हें खेल-कूद के उद्देश्य से राइफल की आवश्यकता होगी, उन्हें प्रशासन के समक्ष आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश 30 अगस्त से प्रभावी हो गया है और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश से असंतुष्ट है तो वह संशोधन, छूट या निरस्तीकरण के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

---------------------

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश