Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पश्चिम सिंहभूम, 30 अगस्त (हि.स.)। जिला स्थित मंझारी थाना हत्याकांड के दो अभियुक्त मोटू बागे और बुधिया पुरती को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अदालत ने 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैै। यह मामला 11 जून 2022 को दर्ज किया गया था, जब दोनों अभियुक्तों ने मिलकर एक व्यक्ति, माना पुरती की त्रिशुल घोंपकर हत्या कर दी थी।
घटना 10 जून 2022 की रात करीब 10 बजे की है, जब बुधिया पुरती अपने घर लौटे थे। वहां, उन्होंने अपने दोनों साले के साथ मिलकर माना पुरती से झगड़ा करना शुरू किया। झगड़े के दौरान, अभियुक्तों ने माना पुरती को घेरकर जान से मारने की नियत से त्रिशुल उसके पेट में घुसा दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किए गए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, सत्र न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा ने 30 अगस्त को इस काण्ड में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक