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प्रयागराज, 30 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित हण्डिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से एडीजे न्यायालय के कक्ष संख्या 15 के न्यायाधीश ने शनिवार को दहेज हत्या मामले के आरोपित को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के हंडिया थाने में वर्ष 2020 में हण्डिया के उटमापुर गांव निवासी कमलेश पटेल पुत्र सुब्बालाल के खिलाफ धारा 498(ए), 304(बी), 302 भारतीय दंड संहिता व 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत हण्डिया थाना प्रभारी नितेन्द्र कुमार शुक्ल, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही निशा कुशवाहा, पैरोकार सिपाही प्रदीप कुमार और ए.डी.जी.सी. अशोक कुमार मौर्या के नेतृत्व में उक्त मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। परिणाम स्वरूप न्यायालय में दोष सिद्ध होने के शनिवार को न्यायालय ने अभियुक्त कमलेश पटेल पुत्र सुब्बालाल निवासी उटमापुर थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा-304 में 10 वर्ष के कठोर कारावास, धारा-498(ए) में 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-4 डी.पी. एक्ट मे 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल