राजस्थान हाईकोर्ट ने खोली जांच की फाइल, एएसपी समेत चार को राहत
पुलिस पर 70 लाख की रिश्वत लेने का आरोप जोधपुर, 30 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध माना है। कोर्ट ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए
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पुलिस पर 70 लाख की रिश्वत लेने का आरोप

जोधपुर, 30 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध माना है। कोर्ट ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, हैड कांस्टेबल स्वरूप राम और कांस्टेबल जोहरा राम की भूमिका संदिग्ध है। वहीं कोर्ट ने आरोपी सत्यनारायण को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

सत्यनारायण की ओर से दायर याचिका के अनुसार मामला जनवरी 2023 का है, जब बासनी थाने के तत्कालीन एसएचओ जितेंद्रसिंह ने अपनी टीम के साथ एक टैंकर को रोका था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई तलाशी में ट्रक से 111 बोरियों में कुल 2240.517 किलोग्राम डोडा-पोस्त की भूसी बरामद हुई थी। ट्रक ड्राइवर ओम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान ओमप्रकाश ने बताया कि उसे खनारखेड़ी निवासी अर्जुनराम ने ये बोरियां पाल बालाजी क्षेत्र में सत्यनारायण के परिसर में उतारने को कहा था। याचिका में बताया गया कि सत्यनारायण के बेटे मुकेश सुथार ने पुलिस कमिश्नर और एसीबी को शिकायत दी थी कि 29 जनवरी 2024 को एसएचओ जितेंद्रसिंह और उसकी टीम ने उसे जबरदस्ती पाल रोड भादू मार्केट से उठाया था। मुकेश का आरोप था कि पुलिस ने उससे और उसके पिता को एनडीपीएस केस से बचाने के लिए 70 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में यह राशि घटाकर 35 लाख रुपए कर दी गई थी। मुकेश ने दावा किया कि एम्स अस्पताल के गेट नंबर 4 के पार्किंग एरिया में बैठकर उसने अपने साले विजय प्रकाश को फोन कर 35 लाख रुपए मंगवाए थे। यह रकम हैड कांस्टेबल स्वरूप बिश्नोई को सौंपी थी। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने 19 सितंबर 2024 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक कई बार सुनवाई करके मामले की निगरानी की।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

कोर्ट में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इनमें 29 जनवरी 2023 को सुबह 9.47 बजे संदिग्ध टैंकर नारनाडी रोड से गुजरता दिखा था। शाम 4 बजे वो ही टैंकर एक सफेद कार की एस्कॉर्टिंग में वापस आता दिखा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह साफ संकेत है कि पुलिस अधिकारियों ने वाहन को कहीं और से लाकर बासनी थाने के सामने तलाशी और बरामदगी की कार्रवाई की थी। कोर्ट ने पाया कि अगर गाड़ी वास्तव में डांगियावास की तरफ से जोधपुर में दाखिल हुआ और पाल रोड पर सत्यनारायण के परिसर में जाना था, तो वो बासनी थाने के सामने से नहीं गुजरता। फिर भी जब्ती मेमो और परचा कायमी में ऐसा दिखाया गया, जैसे वाहन बासनी में पकड़ा गया हो। इस धांधली के लिए जांच एजेंसी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सकी।

तीन आरोपियों पर कार्रवाई जारी

हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच के बाद फैसला दिया कि इंस्पेक्टर जितेंद्रसिंह, हैड कांस्टेबल स्वरूपराम और कांस्टेबल जोहराराम की भूमिका संदिग्ध है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक खान, इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह और कांस्टेबल दलाराम तथा एसीबी के एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ की भूमिका सामान्य पाई गई। कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई बंद करने के निर्देश दिए हैं। सत्यनारायण की जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष बरामदगी नहीं हुई है और उसकी भूमिका पूरी तरह से सह आरोपी के बयान पर आधारित है। सत्यनारायण के बेटे मुकेश को पहले से ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर भी जमानत देना उचित है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश