एक कंपनी छोड़ दूसरी नौकरी तलाशने पर बकाया रोकना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ : कलकत्ता हाईकोर्ट
कोलकाता, 30 अगस्त (हि.स.) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कर्मचारी द्वारा दूसरी नौकरी तलाशना, चाहे वह प्रतिद्वंद्वी कंपनी में ही क्यों न हो, उसका बुनियादी अधिकार है और इसे अनैतिक आचरण नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ किया कि इस आधार प
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001