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प्रयागराज, 30 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक (एलटी) टीजीटी श्रेणी भर्ती-2025 में आयु छूट दिये जाने की मांग में दाखिल याचिका पर आयोग से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि 17 सितंबर नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सी डी सिंह ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचीगण का कहना है कि आयोग की इस भर्ती में अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। यह भर्ती सात साल बाद आई है। सात साल से भर्ती नहीं आने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। सरकार से आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना। हालांकि आयोग के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे