आयकर विभाग के भेजे गलत नोटिस को हाईकोर्ट ने किया खारिज
जोधपुर, 29 अगस्त (हि.स.)। आयकर विभाग के एक गलत नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आयकर विभाग ने 29 महीने पहले भीलवाड़ा निवासी स्वाति पामेचा को यह नोटिस भेजा था। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संगीता शर्मा की डबल बैंच ने मामले में सुनवाई कर
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001