अपहरण के मामले में दो को सात-सात साल की सजा
उरई, 28 अगस्त (हि.स.)। जिला न्यायालय की एक अदालत ने गुरुवार को अपहरण के मामले में दो आरोपिताें को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोनों दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अत
कोर्ट


उरई, 28 अगस्त (हि.स.)। जिला न्यायालय की एक अदालत ने गुरुवार को अपहरण के मामले में दो आरोपिताें को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोनों दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

यह मामला 2003 का है, जब रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के दो युवक, महेंद्र पाल त्रिपाठी और देवेंद्र कुमार त्रिपाठी लापता हो गए थे। उनके परिवार ने पुलिस में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से दो की मौत हो गई थी। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश कुमार ने दोनों दोषियों, लालू उर्फ लालूराम और राजेंद्र को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपिताें को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में वादी गवाह और विवेचक के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों दोषियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा