एसआई भर्ती-2021 रद्द, आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान
-हाईकोर्ट ने कहा घर के भेदियों ने ढहा दी लंका जयपुर, 28 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह भर्ती विज्ञापन के तहत या गत 17 जुलाई को जारी नए
हाईकाेर्ट


-हाईकोर्ट ने कहा घर के भेदियों ने ढहा दी लंका

जयपुर, 28 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह भर्ती विज्ञापन के तहत या गत 17 जुलाई को जारी नए भर्ती विज्ञापन में 2021 की भर्ती के पदों को शामिल करें। वहीं अदालत ने मामले में आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर फैसला देते हुए दिए। अदालत ने गत 14 अगस्त को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने कहा कि इस भर्ती के पेपर लीक होने में आरपीएससी के चेयरमैन सहित सदस्यों की सक्रिय भूमिका भी सामने आई है। इससे साबित है कि घर के भेदियों ने ही लंका को ढहा दिया। भर्ती की गोपनीयता तब ही भंग हो गई थी, जब आरपीएससी के पूर्व सदस्य ने हाथ लिखित पेपर प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया था। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय के भी मामले में शामिल होने से इसकी गंभीरता बढ़ती है। श्रोत्रिय ने ना केवल रामूराम रायका को उनके बेटे और बेटी के साक्षात्कारों से संबंधित भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्देश दिए, बल्कि खुद ने भी साक्षात्कार पैनल में सक्रिय तौर पर भाग लिया था। राज्य सरकार, एजी, उप मंत्रिमंडलीय समिति और एसओजी ने भी एसआई भर्ती- 2021 को पूर्व में रद्द करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार और एजी ने बाद में भी यह माना था कि इस भर्ती को भविष्य में रद्द किया जा सकता है। भर्ती रद्द नहीं हुई तो यह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर सकती है।

नई भर्ती में शामिल करें पद- अदालत ने आरपीएससी से कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया को उसी विज्ञापन 3 फरवरी 2021 के तहत, या 17 जुलाई 2025 के विज्ञापन में वैकल्पिक व्यवस्था करे और इन पदों को नई भर्ती में शामिल करें। इसके अलावा 2021 की भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी आयु पात्रता में छूट पर भी सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए। आवेदकों को आगामी परीक्षा की तैयारी और परीक्षा में बैठने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। वहीं आरपीएससी आगामी भर्ती में निष्पक्षता बनाए रखे।

आयोग की कार्यशैली पर प्रसंज्ञान- अदालत ने आरपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इस संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का निर्देश देते हुए मामले को खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सीजे को भिजवा दिया है। अदालत ने कहा कि आरपीएससी की कमियां केवल एसआई भर्ती 2021 तक ही सीमित नहीं रही हैं, बल्कि अन्य भर्तियों में भी रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि भर्ती प्रक्रिया में कई कमियां रहीं और इसके सदस्यों ने ही इसके पेपर्स को प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने से पहले ही लीक किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक