जोधपुर, 28 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसी प्रथम बटालियन की महिला कांस्टेबल गीतादेवी सुसाइड मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति हरिभजन राम को बरी कर दिया है। जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन मे
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