लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
रांची, 28 अगस्त (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने बाल कल्याण विभाग की ओर से निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बाल कल्याण विभाग में 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है। इसके लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। इस
उच्च न्यायालय


रांची, 28 अगस्त (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने बाल कल्याण विभाग की ओर से निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बाल कल्याण विभाग में 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है। इसके लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। इस नियुक्ति के लिए परीक्षा भी ले ली गई है और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद आकांक्षा कुमारी एवं 33 अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार और जेएसएससी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे