चरस रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर 9 माह का कारावास और 30 हजार जुर्माना
धर्मशाला, 27 अगस्त (हि.स.)। चरस रखने के मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 9 महीने के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा की सुनाई है। पुलिस थाना भवारना में एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित एक मामले में विशेष न्यायालय पालमपुर द्वारा यह

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news