चरस रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर 9 माह का कारावास और 30 हजार जुर्माना
धर्मशाला, 27 अगस्त (हि.स.)। चरस रखने के मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 9 महीने के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा की सुनाई है। पुलिस थाना भवारना में एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित एक मामले में विशेष न्यायालय पालमपुर द्वारा यह
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