आदेश की पालना करो, वरना जेल अधीक्षक, कलेक्टर और डीसीपी हो हाजिर- हाईकाेर्ट
जयपुर, 27 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद हत्या के आरोपी की समय पूर्व रिहाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 3 सितंबर तक आदेश की पालना की जाए, वरना 4 सितंबर को जेल अधीक्षक, जयपुर, स्थानीय कलेक्टर

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