मनोज जरांगे अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना प्रदर्शन नहीं कर सकते: बॉम्बे हाई कोर्ट
मुंबई, 26 अगस्त (हि.स.)। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मराठा नेता मनोज जरांगे अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ-स
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