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पलामू, 25 अगस्त (हि.स.)। जिले में चलने वाले अवैध अस्पताल और क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। इस बाबत सोमवार को सीएस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिविल सर्जन डाॅ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी।
इस संदर्भ में पलामू डीसी समीरा एस ने निर्देश जारी किया है। प्रत्येक प्रखंड में निबंधित अस्पताल की सूची बनाकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपी गई है, इसे लेकर प्रत्येक महीने टीम द्वारा जांच की जाएगी। इस टीम में अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी शामिल होंगे।
सिविल सर्जन ने बताया कि उनके एक महीने के कार्यकाल में पलामू जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे पांकी और हुसैनाबाद में दो निजी क्लीनिक को सील किया गया है। आगे भी सूचना के आधार पर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी।
उन्होंने अस्पताल संचालकों को निबंधन करा कर नियमानुसार अस्पताल का संचालन करने की नसीहत दी है। वहीं सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक की ओर से अवैध तरीके से अस्पताल और क्लीनिक का संचालन करने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की बात कही।
उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को नावाबाजार के केजीएन क्लीनिक में इलाज के दौरान दो माह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। संचालक डॉ यासीन पर अवैध तरीके से अस्पताल संचालित करने और गलत इंजेक्शन देने के बाद मौत होने की बात कही थी। हालांकि घटना के बाद संचालक मौके से फरार हो गया था, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
पलामू में 209 निबंधित अस्पताल और क्लीनिक
पलामू जिले में 209 अस्पताल और क्लीनिक संचालित हो रहे हैं। केवल मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में 115 का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह 94 अस्पताल और क्लीनिक प्रखंड क्षेत्र में चल रहे हैं। हुसैनाबाद में सबसे अधिक 16, जबकि पांकी और छतरपुर में 12-12 अस्पताल का संचालन हो रहा है। विश्रामपुर में नौ, रेहला में तीन, नावाबाजार में एक, चैनपुर में 11, हैदरनगर में चार, हरिहरगंज में आठ, लेस्लीगंज, सतबरवा, तरहसी और मनातू में तीन-तीन, पाटन में पांच और पड़वा में एक निबंधित अस्पताल हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार